ग्रामीण क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य

पुलिस का सख्त अभियान शुरू

अमरावती/दि.10 – अमरावती ग्रामीण जिले में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. यह कदम लगातार बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को देखते हुए उठाया गया है.
पुलिस विभाग के अनुसार, वर्ष 2024 में जिले में 571 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2025 में 519 दुर्घटनाएं हुईं. 1 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 के बीच ही 222 दुर्घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से लगभग 70 प्रतिशत जानलेवा दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से जुड़ी पाई गई हैं, जिनमें अधिकतर मौतें सिर पर गंभीर चोट लगने और हेलमेट न पहनने के कारण हुईं. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (संशोधित 2019) की धारा 129 के तहत अब सभी दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए खडख मार्क वाला हेलमेट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
* पुलिस के महत्वपूर्ण निर्देश
अमरावती ग्रामीण पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण और शहरी सभी सड़कों पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. पुलिस ने चेतावनी दी है कि 22 जून 2026 से विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान बिना हेलमेट पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, गंभीर मामलों में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित (सस्पेंड) भी किया जा सकता है. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें.
* पुलिस का आवाहन
सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित परिवार के संदेश के साथ पुलिस ने कहा है कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का महत्वपूर्ण कवच है. अमरावती ग्रामीण पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और जिम्मेदार नागरिक बनकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें.

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