अंजनगांव उपज मंडी का संचालक गिरफ्तार

फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हडपने का आरोप

अंजनगांव सुर्जी /दि.20 – पारिवारिक पुश्तैनी संपत्ति हडपने के मकसद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के गंभीर आरोप के तहत कृषि उपज मंडी के एक संचालक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किये गये संचालक का नाम रामपुरा कोकर्डा निवासी रवि ठाकुरदास उपाध्ये है.
अकोला जिले के खडकी बु. के सर्वे नंबर 22/1 की करीब 61 आर रिश्तेदार की पुश्तैनी जमीन हडपने के लिए आरोपी रवि उपाध्ये ने फर्जी अधिकार छोड प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज तैयार किये. सातबारा के वारिस के फर्जी हस्ताक्षर कर तथा आधार कार्ड व अन्य कागजपत्र का दुरुपयोग कर जमीन पर मालकी हक बताने का प्रयास किया, ऐसा आरोप वृद्ध शिकायतकर्ता ने अकोला के खदान पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में किया है. आरोपी के खिलाफ जालसाजी, फर्जीवाडा, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और विश्वासकार जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही वारिस की जगह पर दुसरी ही महिला को खडे कर यह कारनामा किया रहने की चर्चा है. पुलिस ने आरोपी रवि उपाध्ये को 1 जून को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने उसे 4 जून तक पुलिस रिमांड पर रखने के निर्देश दिये थे. पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया. फिलहाल वह जमानत पर बाहर है.
आरोपी रवि उपाध्ये यह कृषि उपज मंत्री के निर्वाचित संचालक है. लेकिन उनके फर्जीवाडे के कारण अब उनके पद पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो गया है. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 के मुताबिक प्रकरण में दोषी पाये गये तो संचालक अपात्र हो जाता है. इस कारण पणन संचालक द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर धारा 45 के तहत जांच कर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग उपज मंडी सदस्य, किसान व नागरिकों द्वारा होने लगी है.

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