मुख्य आरोपी साहिल हिरपुरकर को जमानत मंजूर

भाजीबाजार का पवन वानखेड़े हत्याकांड

* एड. संदेश मेश्राम की अदालत में सफल दलीलें
अमरावती/दि.27 – भाजीबाजार इलाके के बेहद सनसनीखेज पवन वानखेड़े हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल हिरपुरकर को आखिरकार जिला एवं सत्र न्यायालय (5) ने जमानत मंजूर कर ली है. आरोपी के वकील एड. संदेश मेश्राम द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने स्वीकार कर लिया. खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में घटित इस हत्याकांड में पिछले कई महीनों से जेल में रहे मुख्य आरोपी को जमानत मिलने से अब इस मुकदमे को एक अलग मोड़ मिल गया है.
इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि पुरानी रंजिश से जुड़ी हुई है. विनीत वानखेड़े और आरोपी सुशील ढोले के बीच एक लड़की की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी का बदला लेने के लिए विशाल ढोले ने वैभव पत्रे और साहिल हिरपुरकर को पवन वानखेड़े की हत्या की सुपारी दी थी. योजना के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 को भाजीबाजार इलाके में एक पान की दुकान के पास आरोपियों ने पवन वानखेड़े पर चाकू से वार कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करते समय पुलिस ने मपोका और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए साहिल की जमानत का कड़ा विरोध किया. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील एड. संदेश मेश्राम और एड. लकी आखरे ने अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी न होने और पुलिस जांच में रह गईं कमियों के मुद्दे को बेहद प्रभावी ढंग से अदालत के सामने रखा. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल की जमानत मंजूर कर ली. इसी बीच, इस मामले का फरार आरोपी सुशील ढोले 8 जून को अदालत में खुद हाजिर हो गया है, जबकि शुभम ढोले अभी भी फरार है.

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