चेक बाउंस मामले में आरोपी को 8 माह की जेल

ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश

अमरावती/दि.16– निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (मल्टी-स्टेट), नागपुर की इर्विन चौक शाखा से लिए गए मॉर्गेज लोन के मामले में चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने आरोपी सुखदेव राधाकृष्ण तरडेजा को 8 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक सुखदेव राधाकृष्ण तरडेजा, सुरेश तरडेजा और प्रकाश तरडेजा ने सोसाइटी की इर्विन चौक शाखा से 25 लाख रुपये का मॉर्गेज लोन लिया था. लोन की अदायगी के लिए सुखदेव तरडेजा ने 23 जून 2015 को 11.20 लाख रुपये का चेक जारी किया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया. इसके बाद सोसाइटी ने विधिवत कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया. परिणामस्वरूप, सोसाइटी ने अमरावती के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (5) में परिवाद दायर किया. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 13 जुलाई को आरोपी सुखदेव राधाकृष्ण तरडेजा को 8 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 11.20 लाख रुपये की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 2 माह का कारावास भुगतना होगा. मामले में सोसाइटी की ओर से एड. सागर अंजिकर ने पैरवी की.

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