खेती के कार्यों के लिए मिट्टी, मुरुम सहित लघु खनिज अब मुफ्त

किसानों को बड़ी राहत

अमरावती/दि.16– किसानों को खेती से जुड़े विकास कार्यों में राहत देते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब खेती के उपयोग के लिए आवश्यक मिट्टी, मुरुम, गाद, पत्थर जैसे लघु खनिजों पर रॉयल्टी (शुल्क) पूरी तरह माफ कर दी गई है. इसके लिए किसानों को केवल संबंधित तलाठी के पास आवेदन करना होगा. सरकार के इस निर्णय से किसानों को खेत समतलीकरण, कुएं और तालाब की खुदाई, गोशाला निर्माण तथा कृषि उपयोग की अन्य संरचनाएं बनाने में आर्थिक राहत मिलेगी.

* इन कार्यों के लिए मिलेगी अनुमति
नई व्यवस्था के तहत किसान खेत का समतलीकरण और भूमि सुधार, नए कुएं या खेत तालाब की खुदाई, पशुओं के लिए पक्की गोशाला या शेड का निर्माण, कृषि उपयोग की इमारत या भंडारण शेड का निर्माण आदि कार्यों के लिए रॉयल्टी मुक्त लघु खनिजों का उपयोग कर सकेंगे.

* क्या हैं शर्तें?
– लाभ केवल अधिकृत भूमि धारक किसानों को मिलेगा.
– निकाले गए लघु खनिजों का उपयोग केवल अपने कृषि कार्यों के लिए किया जा सकेगा.
– व्यावसायिक उपयोग करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
– खुदाई के दौरान पर्यावरण और आसपास की कृषि भूमि को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

* 15 दिन में देना होगा निर्णय
किसान द्वारा आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर राजस्व विभाग को अनुमति संबंधी निर्णय लेना होगा. इसके लिए किसान को निर्धारित प्रारूप में केवल तलाठी के पास आवेदन देना होगा और अन्य कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खेती के लिए वैध रूप से मिट्टी या अन्य लघु खनिज ले जा रहे किसानों के ट्रैक्टर या बैलगाड़ियों को अनावश्यक रूप से रोकने अथवा जुर्माना लगाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. तिवसा के तहसीलदार मयूर कलसे ने किसानों से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तलाठी कार्यालय में आवेदन करने की अपील की है.

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