जिले में ढाई माह दौरान 48 सडक हादसों में 54 लोगों की मृत्यू
हेल्मेट नहीं पहनने की वजह से दुपहिया हादसों में मौतों का प्रमाण बढ रहा

* ग्रामीण पुलिस कर रही हेल्मेट के प्रयोग को लेकर जनजागृति
* दुपहिया चालक सहित पिछे बैठे सहयात्री के लिए भी हेल्मेट जरूरी
अमरावती /दि.17- दुपहिया वाहनों के साथ होनेवाले हादसों में मृत्यू का मुख्य कारण वाहन पर सवार लोगों द्वारा हेल्मेट का प्रयोग नहीं करने को कहा जा सकता है. जारी वर्ष में 1 मई से 15 जुलाई तक ढाई माह की कालावधी के दौरान अमरावती जिले में करीब 48 प्राणांकित हादसे घटित हुए. जिनमें 54 नागरिकों को अपनी जान गवानी पडी. उपलब्ध आंकडों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि, इसमें से अधिकांश हादसों के मृतकों में दुपहिया वाहन चालकों का समावेश था और उनके द्वारा हेल्मेट नहीं पहना रहने की वजह से उनके सिर पर गंभीर चोट लगकर उनकी मौत हुई. इस बात को ध्यान में रखते हुए अब अमरावती ग्रामीण पुलिस द्वारा सभी दुपहिया वाहन चालकों तथा दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठनेवाले सहयात्रियों के लिए हेल्मेट का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है.
बता दे कि, गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष सडक हादसों सहित हादसों में होनेवाली मौतों की संख्या में कुछ हद तक कमी आयी है. वर्ष 2025 में इसी कालावधी के दौरान 64 प्राणांकित सडक हादसे घटित हुए थे. जिनमें 70 लोगों की मौत हुई थी. जबकि इस वर्ष 48 प्राणांकित हादसे घटित हुए. जिनमें होनेवाली मौतों की संख्या 54 रही. यद्यपि आंकडों में दिखाई देनेवाली इस गिरावट व कमी को सकारात्मक कहा जा सकता है. परंतु हेल्मेट नहीं रहने की वजह से होनेवाली मौतों को रोकना पुलिस के लिए काफी बडी चुनौती है. ऐसे में जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सडक हादसों की वजह से होनेवाली मौतों के प्रमाण को पूरी तरह से कम करने के उद्देश से अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने जिले के सभी 31 पुलिस थाना क्षेत्रों में दुपहिया वाहन चालकों व सहयात्रियों के लिए हेल्मेट को अनिवार्य रूप से लागू किया है.
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, हेल्मेट की यह अनिवार्यता वाहन चालकों से दंड वसूल करने के उद्देश से नहीं की गई है. बल्कि किसी भी सडक हादसे के समय वाहन धारकों व सहयात्रियों के प्राणों की रक्षा हो, यह इस अनिवार्यता का मुख्य उद्देश है. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने जिले के नागरिकों से दुपहिया चलाते समय खुद हेल्मेट का प्रयोग करने तथा दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करनेवाले सहयात्री द्वारा भी हेल्मेट का प्रयोग किए जाने का आवाहन किया है.
* यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य
जिला यातायात पुलिस विभाग ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने का आवाहन करते हुए कहा है कि, वाहन चलाते समय वैध ड्रायव्हिंग लायसेंस, आरसी बुक व बिमा (इन्श्यूरंस) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हमेशा साथ में रखना जरूरी है. कई बार ज्यादा तेज रफ्तार व लापरवाह ढंग से वाहन चलाने या शराब पिकर वाहन चलाने पर वाहन के अनियंत्रित होकर सडक हादसे घटित होते है. जिसके चलते इस तरह से वाहन चलाना टाला जाना चाहिए. इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना, राँग साईड वाहन चलाना तथा नो पार्किंग क्षेत्र में अथवा सडक पर बाधा निर्माण करते हुए वाहन खडा करने की वजह से भी सडक हादसे घटित होते है. इसके अलावा यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री बिठाना और मालवाहक वाहनों से यात्री ढुलाई करना भी खतरनाक साबित हो सकता है. जो कानूनी तौर पर अपराध भी है. ऐसे में नागरिकों ने अपने वाहनों में किसी भी तरह का कोई नियमबाह्य बदलाव नहीं करना चाहिए. साथ ही दुपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट व चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का प्रयोग वाहन चालक सहित वाहन में सवार सभी यात्रियों ने करना चाहिए. ताकि किसी भी अनपेक्षित सडक दुर्घटना की स्थिती में प्राणहानी को टाला जा सके.





