ढोंगी बाबा खरात की पत्नी को मिली जमानत

मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत का फैसला

मुंबई /दि.24 – नाशिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात की पत्नी कल्पना को जमानत मिल गई है. मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई को विशेष पीएमएलए अदालत से कल्पना को यह राहत मिली. ईडी ने अशोक खरात के खिलाफ 47 करोड रुपए की मनी लॉन्डिंग की चार्जशीट दाखिल की है. उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है. चार्जशीट के बाद विशेष अदालत ने कल्पना समेत सभी आरोपियों को सपन भेजा था. विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. वी. सहारे के समक्ष कल्पना खरात पेश हुई इसके बाद अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है. वह अदालत की इजाजत के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैै. उन्हें हर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थिति रहना अनिवार्य है.
ईडी ने नाशिक पुलिस द्वारा खरात के खिलाफ पीएमएल के तहत जांच शुरु की थी. खरात पर लोगों को झांसा देकर पैसे ऐंठने, धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने और ड्रग्स का इस्तेमाल करके कई महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप है. खरात पर ‘भगवान कृष्ण’ का अवतार होने और सुपरनैचुरल शक्तियों का दावा करके जनता को बेवकूफ बनाने के आरोप हैं.

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