सुको में कोणार्क की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार
अगले आदेश तक स्टेटस को जारी

* प्रतिवादी फर्म गोपीनाथ रेड्डी और सरकार को नोटिस
अमरावती /दि.30- अमरावती महानगर पालिका के सफाई ठेकेदार कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. की विशेष अनुमति याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक इस प्रकरण में स्टेटस को अर्थात पहले का दिया आदेश जारी रखने की बात कही है. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस प्रकरण में प्रतिवादी पी. गोपीनाथ रेड्डी एंड ऑर्गनायजेशन और सरकार को भी नोटिस जारी की ैहै.
अमरावती मंडल को विधि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता कोणार्क इन्फ्रा. की ओर से वरिष्ठ वकील एड. सिद्धार्थ भटनागर, एड. प्रत्युष कालरो, एड. चिन्मई चटर्जी, एड. सम्राट कृष्णराव शिंदे, एड. रिया शंकर शर्मा ने पक्ष रखा. जबकि प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ वकील गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ वकील जुगलकिशोर गिल्डा, एड. श्रीयश उदय ललित, एड. अनूप गिल्डा, एड. हिमांशु वत्स, एड. लावन त्यागी, एड. अंगद पहल, एड. अविरल कुमार मिश्रा, एड. त्वेषा गुप्ता, एड. इशान जॉर्ज, वरिष्ठ वकील एड. बलबीर सिंघ, एड. आनंद दिलीप लांडगे, एड. राहुल प्रकाश पाठक, एड. श्रीनिवास पाटिल, एड. संगीता नेनवानी, एड. रेवती प्रवीण खरडे, एड. विश्वेश शंकर गाडगे ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है कि, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद आदेश जारी किया. जिसके अनुसार प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाए. दोनों ही पक्ष अगले आदेश तक स्टेटस को मेंटेन करने कहा. कोणार्क को अमरावती महापालिका ने सफाई ठेका दे रखा है. उच्च न्यायालय ने कोणार्क का ठेका तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया था. उस आदेश को कोणार्क कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में ललकारा था.





