केंद्र सरकार ने बदले पांच योजनाओं के नाम, इंदिरा गांधी का नाम हटाया

दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला, पेंशन की राशि बढ़ाई

40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी होंगे योजना के लाभ हेतु पात्र
नई दिल्ली/दि. 15 – केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पांच प्रमुख योजनाओं के नाम बदलने का निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों के लिए मंजूरी दी गई. इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. सरकार के अनुसार, इससे देशभर के लगभग 3.20 करोड़ जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर संचालित वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन सहित अन्य योजनाओं के नाम बदलकर उनके स्थान पर प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा गया है. योजनाओं के नाम बदलने के साथ ही दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.
* 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त हटाई
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप दिव्यांग पेंशन योजना के पात्रता नियमों में बदलाव किया है. पहले इस योजना का लाभ केवल 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मिलता था. अब इस शर्त में ढील देते हुए 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई है. इसका अर्थ है कि निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग बच्चों को भी जन्म से आर्थिक सहायता के दायरे में लाया जा सकेगा.
* दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि
दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले 0 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया गया है. वहीं, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए पेंशन की राशि 625 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है. इन बदलावों का उद्देश्य अधिक दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है.
* इन पांच योजनाओं के बदले नाम
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली पांच योजनाओं के नाम बदलने का निर्णय लिया है. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगा. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना किया गया है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का नाम अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किया गया है.
इन निर्णयों के साथ केंद्र सरकार ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अगले पांच वर्षों के संचालन को मंजूरी दी है. हालांकि, दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी और पात्रता संबंधी बदलावों का लाभ संबंधित लाभार्थियों तक किस समय से पहुंचेगा, इसकी विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया पर आधिकारिक जानकारी के अनुसार ही स्थिति स्पष्ट होगी.

 

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