नागपुर में 1 नवंबर तक डीजे, डॉल्बी और लेजर लाइट पर पूर्ण प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल का बड़ा फैसला

* गणेशोत्सव सहित सभी प्रमुख उत्सवों के दौरान लागू रहेगा आदेश
नागपुर/दि.3- आगामी गणेशोत्सव और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के मद्देनजर नागपुर पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए नागपुर शहर में 1 नवंबर तक डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टम और लेजर लाइट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 3 सितंबर की रात से प्रभावी हो गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पुणे में गणेशोत्सव के दौरान डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर तीखी बहस चल रही है. नागपुर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण, यातायात सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले ही सख्त कदम उठा लिया है.
* गणेशोत्सव से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन तक लागू रहेगा आदेश
पुलिस के अनुसार 4 सितंबर से 1 नवंबर के बीच शहर में गोकुलाष्टमी, दहीहांडी, पोला, तान्हा पोला, ताजुद्दीन बाबा छब्बीसवीं, गणेशोत्सव, गणेश विसर्जन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन तथा दुर्गा प्रतिमा आगमन एवं विसर्जन जैसे अनेक बड़े आयोजन होने हैं. इन आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में शोभायात्राएं और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अत्यधिक ध्वनि और प्रकाश उपकरणों का उपयोग किया जाता है. इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई प्रकार के साउंड सिस्टम और प्रकाश उपकरणों पर रोक लगा दी है.
पुलिस आदेश के तहत डीजे साउंड सिस्टम, डॉल्बी साउंड सिस्टम, प्लाज्मा साउंड सिस्टम, प्रेशर मिड साउंड सिस्टम, मॉडिफाइड साउंड सिस्टम से लैस वाहन, डीजे उपकरण ले जाने वाले वाहन, बीम लाइट, लेजर बीम लाइट, डिम लाइट जैसे उपकरणों और व्यवस्थाओं के उपयोग पर रोक लगाई गई है. इस आदेश के बाद केवल डीजे बजाने पर ही नहीं, बल्कि डीजे और प्रतिबंधित प्रकाश व्यवस्था ढोने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी.





