गैंगरेप के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

शेंदुरजनाघाट थाना अंतर्गत घटना

अमरावती/दि.27– शेेंदुरजनाघाट थाना अंतर्गत चर्चित सामूहिक अत्याचार प्रकरण के आरोपी महेश रामदास वाघमारे को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जमानत मंजूर की है. एड. सुमित गंधे और एड. संदेश मेश्राम के प्रभावी युक्तिवाद से आरोपी वाघमारे को हाईकोर्ट द्बारा जमानत दिए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि वरूड की कोर्ट ने आरोपी वाघमारे को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया था.
घटना गत 29 जनवरी 2024 की है. जामगांव महेंद्री की 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर शेघाट पुलिस ने अपराध दर्ज किया. आरोपी महेश वाघमारे, पिंटू भाउराव हर्ले, रमेश मनसाराम भलावी, इस्माईल खा सरवर खां पठान और नितिन ठाकरे के विरूध्द गंभीर आरोप किए गये थे. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई की. आरोपियों की ओर से वरूड कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई. जिसे न्यायालय ने नामंजूर कर दिया. ऐसे में आरोपी महेश वाघमारे की ओर से एड.गंधे और एड. मेश्राम ने नागपुर खंडपीठ में अर्जी लगाई. वकीलों के युक्तिवाद पश्चात हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की.

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