नराधमों को समय पर सजा मिलना जरूरी

नसरापुर मामले में फांसी की सजा पर बोले सीएम फडणववीस

* अपराधों पर अंकुश के लिए कडी सजा को बताया आवश्यक
मुंबई/दि.29- पुणे जिले के भोर तहसील स्थित नसरापुर में साढ़े तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यायालय और पुलिस की सराहना की है. उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले नराधमों पर अंकुश लगाने के लिए समयबद्ध न्याय अत्यंत आवश्यक है.
विधानसभा में इस मामले पर वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 25 जून को आरोपी को दोषी ठहराया गया था और 29 जून को उसे तिहरी फांसी की सजा सुनाई गई. घटना के बाद महज 55 दिनों में आरोपी को दोषी ठहराया गया तथा केवल 29 दिनों में 55 गवाहों की जांच पूरी कर न्यायालय ने फैसला सुनाया, जो अपने आप में एक मिसाल है. उन्होंने विशेष न्यायाधीश एस. आर. सालुंखे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अपनी छुट्टियां तक रद्द कर दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसे अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना है तो उन्हें शीघ्र और कठोर सजा मिलनी चाहिए.
सीएम फडणवीस ने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल तथा जांच में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मजबूत और पुख्ता साक्ष्य जुटाए, जिसके कारण अदालत आरोपी को फांसी जैसी कठोर सजा देने में सक्षम हुई. फांसी की सजा के मामलों में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रहना चाहिए और पुलिस ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई. उन्होने कहा कि समाज में ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए यह फैसला एक कड़ा संदेश है. हालांकि किसी भी सजा से पीड़ित परिवार के दुख की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें यह संतोष अवश्य होगा कि उनकी मासूम बच्ची के दोषी को न्यायालय ने कठोरतम दंड दिया है.
* क्या था मामला?
बता दे कि महाराष्ट्र दिवस 1 मई को पुणे जिले के भोर तहसील के नसरापुर गांव में साढ़े तीन वर्ष की एक बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी. मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 25 जून को आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले (65) को दोषी करार दिया था. इसके बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश एस. आर. सालुंखे ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई.

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