अब गुटखा विक्रेता पर लगेगा ‘मकोका’

गुटखा माफियाओं की कसी जायेगी नकेल

* एफडीए आयुक्त तुकाराम मुुंढे ने जारी किए आदेश
मुंबई /दि.13- सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण सहित प्रतिबंधित अन्न पदाथों के संगठित अवैध व्यापार पर लगाम लगाने हेतु गुटखा, तंबाखु व निकोटीन युक्त पान मसाला सहित तंबाखू मिश्रित प्रतिबंधित अन्य पदार्थो के उत्पादन, संग्रहण, ढुलाई, वितरण व वितरित करनेवाले लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका की धाराए लगाने का निर्देश अन्य व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे द्बारा जारी किया गया है.
प्रतिबंधित उत्पादों से संबंधित प्रत्येक कार्रवाई में अन्न सुरक्षा अधिकारी व नाम निर्देशित अधिकारी द्बारा मकोका लागू होने की पात्रता को जांचना आवश्यक रहेगा. यह पात्रता सिध्द होने पर अन्न सुरक्षा व मानक अधिनियम में लागू प्रावधानों के साथ मकोका अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु पुलिस के साथ समन्वय साधा जायेगा. हालांकि आयुक्त मुंंढे द्बारा मकोका के लिए आवश्यक प्रक्रिया का कडाई के साथ पालन करने की बात कहीं गई हेै.

* प्रत्येक जिले में मकोका पात्रता, आरोप पत्र, अपराध, न्यायलयीन आदेश, जब्ती, जांच की स्थिति एवं अंतिम निर्णय की जानकारी को दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रजिस्टर रखा जायेगा. साथ ही राज्यस्तर पर एकत्रित व संयुक्त रजिस्टर रखा जायेगा.
– सह आयुक्त स्तर पर जिला निहाय रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए प्रादेशिक रिपोर्ट प्रतिमाह आयुक्त के सामने रखने का निर्देश दिया गया है.

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