15 वर्ष से महाराष्ट्र में रहनेवालों को ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
विधानमंडल के पावस सत्र में परिवहन मंत्री सरनाईक की घोषणा

* ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब डोमीसाइल प्रमाणपत्र अनिवार्य
मुंबई /दि.8– आगामी 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने हेतु अधिवास प्रमाणपत्र यानी डोमीसाइल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने को अनिवार्य किया जायेगा. विधि व न्याय विभाग की मंजूरी मिलते ही इस नियम पर अमल किया जायेगा, ऐसी जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्बारा गत रोज विधानसभा में दी गई.
* पारदर्शकता हेतु लिया गया निर्णय साबित हो सकता है सिरदर्द
अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हासिल करने, यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार अधिकार दिलाने हेतु डोमीसाइल की अनिवार्यता का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय लेते समय अगर किसी के पास डोमीसाइल सर्टीफिकेट नहीं तो उसके लिए सरकार कोई अन्य पर्याय नहीं दिया गया. यह नियम फिलहाल केवल नए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही प्रस्तावित है. वहीं पहले से महाराष्ट्र के परिवहन विभाग का ड्राइविंग लाइसेंस रहनेवालों के लाइसेंस नुतनीकरण के लिए ऐसे किसी नियम को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं की गई है. साथ ही अपना घर नहीं रहनेवाले और किराए के घर में रहनेवाले लोगों के लिए भी सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गये है. इसके चलते माना जा रहा है कि भले ही राज्य सरकार द्बारा यह निर्णय पारदर्शकता के लिए लिया गया है. लेकिन आगे चलकर यह नियम आम लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है.
* बाइक टैक्सी के लिए बैज व चरित्र प्रमाणपत्र आवश्यक
बाइक टैक्सी व चार पहिया यात्री वाहनों के चालकों के बैज के लिए भी अधिवास प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है. साथ ही यह बैज देने से पहले पुलिस के मार्फत चालक के चरित्र की पडताल करना अनिवार्य रहेगा. अनुमति के बिना निजी दुपहिया यात्री ढुलाई पर पाबंदी रहेगी.
* कौन से दस्तावेज रहेंगे आवश्यक
पहचान हेतु साक्ष्य (कोई भी एक)
– पैन कार्ड
– आधार कार्ड
– मतदाता पहचान पत्र
– ड्राइविंग लाइसेंस
– मनरेगा जॉब कार्ड
– सरकारी /निम – सरकारी संस्था द्बारा मिले पहचानपत्र
* पते हेतु साक्ष्य (कोई भी एक)
– पानी का बिल
– राशन कार्ड
– आधार कार्ड
– मतदाता पहचान पत्र
– ड्राइविंग लाइसेंस
– बिजली बिल
– संपत्ति कर
* 15 वर्षो का अधिवास (कोई भी एक)
– मतदान कार्ड
– राशन कार्ड
– भाडे पावती
– बिजली बिल
– संपत्ति कर (टैक्स)
– विवाह प्रमाणपत्र
– सातबारा उतारा/ 8अ/ बटई
– पिता/ पति का अधिवास पत्र
* उम्र/ आयु प्रमाणपत्र (कोई भी एक)
– जन्म प्रमाणपत्र
– शाला छोडने का प्रमाणपत्र
– प्राथमिक शाला का निर्गम उतारा