सिर्फ 18 जून मतदान के दिन ही रहेगा ड्राई डे
हाईकोर्ट का आदेश, शराब बिक्री पर नई पाबंदी

अमरावती /दि.17– स्थानीय निकाय के विधान परिषद उपचुनाव के मद्देनजर जिले में लागू किए गये चार दिन ड्राई डे आदेश में बडा बदलाव किया गया है. हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब जिले में केवल 18 जून को मतदान के दिन शाम 4 बजे तक ही शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इससे पहले प्रशासन ने 16 जून से 18 जून तक शराब बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए थे.
हालांकि इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा. न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आदेश में संशोधन करते हुए प्रतिबंध की अवधि घटा दी गई. नए आदेश के अनुसार अब केवल मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक ही ड्राई डे लागू रहेगा.
* क्या कहा था नितिन मोहोड ने
जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड ने विधान परिषद चुनाव के दौरान लागू की गई शराब बंदी पर सवाल उठाते हुए प्रशासन की भूमिका की आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि जब चुनाव में मतदान करनेवाले प्रतिनिधियों की संख्या मात्र लगभग 400 है, तो 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिले पर व्यापक शराब बंदी लागू करना उचित नही है. मोहोड ने कहा कि इस तरह के निर्णय से होटल बार, परमिट रूप और संबंधित व्यवसायों को आर्थिक नुकसान उठाना पडता है.
* नितिन मोहोड के प्रयास रंग लाए
इस फैसले से शराब विक्रेताओं, होटल व्यवसायियों और संबंधित व्यापारिक वर्ग को बडी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नितिन मोहोड ने लगातार प्रयास किए थे. जिसके बाद मामले में सकारात्मक परिणाम सामने आया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद चार दिन का प्रस्तावित ड्राई डे रद्द कर दिया गया है अब केवल मतदाता दिवस पर ही सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा.





