पत्नीहंता को उम्रकैद की सजा
अकोट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय का फैसला

अकोला /दि.3- अकोट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी फुलसिंग गुलाबसिंग जमरा (40) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन के अनुसार, 6 मई 2024 को तेल्हारा तहसील के उमरशेवडी गांव में आरोपी ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी कस्तुराबाई जमरा पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में हिवरखेड पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने 11 गवाहों के बयान पेश किए, जिनमें फरियादी, चिकित्सकीय अधिकारी, जांच अधिकारी तथा दंपति की 8 वर्षीय बेटी की गवाही अहम रही. प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं होने के बावजूद परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. सरकारी वकील अजित देशमुख ने अदालत से कठोर सजा की मांग की थी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.एम. पाटील ने सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को जीवनभर के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.





