हिदायत पटेल हत्याकांड, दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

अकोला/दि.10 – महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की हत्या प्रकरण में अकोट ग्रामीण थाने में दाखिल अपराध के संशयित आरोपी पटेल फाजील खां आसीफ खां और फारुख खां आसीफ खां को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश बी. एम. पाटिल की कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया.
दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में अर्जी दी थी. सरकारी वकील अजीत देशमुख ने जोरदार युक्तिवाद किया. संदिग्ध आरोपियों की जमानत नामंजूर करने का उनका युक्तिवाद कोर्ट ने ग्राह्य किया. फिर्यादी की ओर से एड. मुन्ना खान और एड. श्रीरंग तट्टे ने सरकारी पक्ष को सहकार्य किया. दोनों पक्षों के युक्तिवाद पश्चात न्यायालय ने दोनों संदिग्ध आरोपी पटेल फाजील खां आसीफ खां और फारुख खां आसीफ खां का अग्रिम जमानत का आवेदन अस्वीकार कर दिया.

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