सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीनेवालों के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापा मारकर 76 शराबियों को दबोचा

अमरावती /दि.30– शहर के सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करनेवालों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार 29 अप्रैल की शाम शहर के कई स्थानों पर बडी कार्रवाई करते हुए 76 शराबियों को शराब का सेवन करते हुए उन्हें कार्रवाई के दायरे में लिया है. यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राईम ब्रांच और शहर के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा संयुक्त रुप से की गई. जिसे लेकर सडकछाप शराबियों के बीच जमकर भागमभाग की स्थिति देखने को मिली.
जानकारी के अनुसार शहर के कठोरा नाका, किशोर कॉलोनी, दस्तुर नगर, शेगांव नाका, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सिंधी चौक, चवरे नगर, गर्ल्स हाईस्कूल चौक और ऑर्बिट पॉइंट जैसे भीडभाड वाले सार्वजनिक स्थानों पर शाम होते ही शराबियों का जमावडा लग जाता था. यह लोग सडक, फूटपाथ और हाथगाडियों पर बैठकर खुलेआम शराब पीते और असभ्य व्यवहार करते थे. जिससे आम नागरिकों और खासकर महिलाओं को भारी परेशानि का सामना करना पडता था.
बुधवार 29 अप्रैल देर शाम क्राईम ब्रांच पुलिस ने पूरी योजना के तहत अलग-अलग स्थानों पर सरप्राईज छापेमारी की. पुलिस कर्मी सिवील ड्रेस में पहुंचे. जिससे पहले तो माहौल सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी पहचान उजागर की, वहां मौजूद शराबियों में हडकंप मच गया. कई लोगों ने भागने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके पर दबोच लिया. पुलिस के अनुसार सभी 76 शराबियों पर विविध धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि, इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

* सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते है शराबी
शहर में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पीकर शराबी गंदगी फैलाते है. अक्सर शराबी वाईन शॉप और बीयर शॉप के आसपास ऐसी जगह ढुंढते है, जहां पानी की बोतल, डिस्पोजल ग्लास, सस्ता चखना, सिगरेट, पानमसाला और गुटखा आसानी से मिल सके. शराब पीने के बाद यह लोग सारा कचरा वहीं फेंककर चले जाते है. जिससे शहर की स्वच्छता को तार-तार करने में ऐसे लोगों की भी अहमद भूमिका रहती है.

* हाथगाडी चालकों पर भी सख्ती
पुलिस ने हाथगाडी चालक और छोटे दुकानदारों को भी चेतावनी दी है कि, वे शराबियों को बैठकर शराब न पीने दे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की सुविधा देना शराबबंदी कानून के तहत अपराध है. नागरिकों से अपील की है कि, वे ऐसे असामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखी जा सके.

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