1 जुलाई से हो सकती कार्रवाई

जिले के 3.84 लाख वाहन आरटीओ की रडार पर

* एचएसआरपी नंबर प्लेट का मामला
अमरावती/दि.30 – जिले के 3.84 लाख वाहनों पर नियमानुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है. जिससे यह वाहन आरटीआ की रडार पर बताए जा रहे हैं. आगामी 30 जून तक इन वाहनों को अपनी नंबर प्लेट नये नियम के अनुसार परिवर्तित कर लेने की छूट है. अन्यथा 1 जुलाई से कार्रवाई हो सकती है. सरकार का कहना है कि एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है. इसलिए शासन और प्रशासन ने लोगों से अपने वाहनों के नंबर नई आधुनिक प्लेट में तब्दील कर लेने का आवाहन भी किया है. बता दें कि एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए शासन ने तीन बार अवधि बढाकर दी है. पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2025 थी.
एक कारण यह भी
वाहन चालकों और धारकों द्बारा नंबर प्लेट न बैठाए जाने के पीछे उनकी स्वयं की असावधानी तो है ही साथ ही एक बडा कारण भी सामने आया है. जिसके अनुसार पर्याप्त संख्या में नई सुरक्षित एचएसआरपी नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं करवाई गई. जिससे अधिकृत केन्द्र के चक्कर काटने की बजाय वाहन धारकों ने प्लेट बदलने का काम मुलतवी कर दिया. अभी भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में नंबर प्लेट अवेलेबल नहीं है.
ऐसे करें स्लॉट बुक
हालाकि आरटीओ एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए स्लॉट बुकिंग से लेकर अपने अधिकृत एजेंट तक की जानकारी दे रहा है. जिसके अनुसार स्लॉट बुक किया जा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर समय तय कर सकते हैं. बता दें कि जिले में 10 लाख 84 हजार से अधिक वाहन पंजीकृत है. जबकि 30-35 प्रतिशत वाहन नई नंबर प्लेट के बगैर घूम रहे हैं. जिससे आगामी 1 जुलाई से आरटीओ उन पर एक्शन लेने की बात कहीं जा रही है.
1 हजार का दंड
यदि एचएसआरपी प्लेट लगाने की समय सीमा नहीं बढी तो 1 जुलाई से पुरानी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों पर 1 हजार रूपए जुर्माना किया जा सकेगा. आरटीओ और यातायात पुलिस विशेष जांच अभियान छेड सकती है. अब महीने भर का समय बचा है. जिससे यह भी कहा जा रहा है कि केवल महीने भर में 3.84 लाख वाहनों पर नई नंबर प्लेट कैसे लगाई जा सकेगी ? इसके लिए तो रोज 10 हजार से अधिक वाहनों को नंबर प्लेट नये नियमानुसार लगानी होगी. जबकि पहले ही अधिकृत केन्द्र और एजेंट की संख्या सीमित है. आवश्यक मात्रा में नंबर प्लेट भी उपलब्ध नहीं है.

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