आरोपी भीमराव कांबले दोषी करार
नसरापूर हत्याकांड

* साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या का मामला
पुणे /दि.25– भोर तहसील के नसरापूर में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में पुणे की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले (65) को दोषी करार दिया है. इस मामले में अब 29 जून को सजा सुनाई जाएगी.
* क्या है पूरा मामला?
घटना 1 मई 2026 की है. आरोपी ने मासूम बच्ची को ’खाऊ’ (खाने की चीज़) देने का लालच देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ हैवानियत की थी. इसके बाद आरोपी ने बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को गोबर के ढेर के नीचे छुपा दिया था. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी भीमराव कांबले को गिरफ्तार किया था.
* अदालत में क्या हुआ?
गुरुवार, 25 जून को विशेष न्यायाधीश एस. आर. सालुंखे की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जब जज ने आरोपी से पूछा कि वह अपनी सजा के बारे में क्या कहना चाहता है, तो आरोपी ने अपना बचाव करते हुए झूठ का सहारा लिया. उसने दावा किया कि वह बच्ची को शेव (नमकीन) खिलाने ले गया था, जहाँ उसका पैर फिसल गया और बच्ची के सिर पर चोट लग गई. वह बच्ची को शांत कराने की कोशिश कर रहा था. इस पर जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, जो तुम कह रहे हो, वह पुरानी बात हो गई है. अब तुम्हारे खिलाफ जुर्म पूरी तरह साबित हो चुका है. इसके बाद आरोपी निरुत्तर हो गया.
* सरकारी वकील की दलील
सरकारी पक्ष ने अदालत में जोरदार बहस की. वकीलों ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने मासूम के साथ 39 मिनट तक घृणित कृत्य किया है. सरकारी वकीलों ने अदालत से आरोपी के लिए ’मृत्युदंड’ (फांसी) की मांग की है, ताकि समाज में कड़ा संदेश जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
* मामले की मुख्य बातें
– तत्काल न्याय : जनआक्रोश को देखते हुए इस मामले की सुनवाई बेहद तेज़ी से की गई और रिकॉर्ड समय में फैसला आया है.
– सजा का ऐलान : आरोपी को दोषी ठहराया जा चुका है. 29 जून को उसे सजा सुनाई जाएगी.
– कानूनी प्रावधान : आरोपी पर चले विभिन्न धाराओं के तहत केस में उम्रकैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है.





