स्कूल-कॉलेजों के बाहर तंबाकू बिक्री पर पुलिस का शिकंजा

राजापेठ में छह स्थानों पर कार्रवाई

* 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को चेतावनी
* नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
अमरावती /दि.3- नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राजापेठ पुलिस ने स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. 1 जुलाई को चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास कुल छह स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत मामला दर्ज किया.
पुलिस के अनुसार 30 जून से जिले में स्कूल और कॉलेज शुरू होने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तंबाकू और अन्य नशे की वस्तुओं से दूर रखना है. कार्रवाई भारतीय महाविद्यालय (राजापेठ), ब्रिजलाल बियानी महाविद्यालय (रविनगर चौक), संदीपनी विद्यालय (छांगानी नगर), साईंबाबा महाविद्यालय (साईनगर) तथा समर्थ विद्यालय (देवरांकर नगर) सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास की गई.
राजापेठ पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्कूल या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू अथवा तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह अभियान पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे तथा सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले के मार्गदर्शन में थानेदार संदीप चव्हाण, सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन शिंदे और राजापेठ पुलिस की डीबी टीम ने संयुक्त रूप से चलाया.

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