बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा कदम

शादी के कार्ड पर लिखनी होगी दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि

* प्रिंटिंग से पहले उम्र की होगी जांच
* नाबालिग होने पर कार्ड छापने से करना होगा इनकार
* नियम तोड़ने पर कार्रवाई की तैयारी
अमरावती/दि.3 राज्य में बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर अब शादी के निमंत्रण पत्र (विवाह पत्रिका) पर दूल्हा और दुल्हन की पूरी जन्मतिथि अनिवार्य रूप से छापने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी. सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य में बाल विवाह की दर को 10 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है.
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अक्षय तृतीया, देव दिवाली जैसे शुभ मुहूर्तों पर बाल विवाह के मामले सामने आते हैं. इन्हें रोकने के लिए अब प्रिंटिंग प्रेस और विवाह समारोह स्थलों (मंगल कार्यालयों) की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि विवाह पत्रिका छपवाने के दौरान दूल्हे की आयु 21 वर्ष या दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो प्रिंटिंग प्रेस संचालक को कार्ड छापने से इनकार करना होगा. वहीं, मंगल कार्यालय बुक करते समय प्रबंधन को दोनों पक्षों के आयु प्रमाणपत्र की जांच करनी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार बाल विवाह रोकने के लिए विवाह पत्रिका को ही उम्र सत्यापन का एक प्रभावी माध्यम बनाना चाहती है. इसके अलावा, स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला परिषद स्तर पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है.
* क्या होगी सजा?
बाल विवाह प्रतिषेध कानून के तहत बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने या उसे बढ़ावा देने पर दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. आवश्यकता पड़ने पर वेडिंग प्लानर, फोटोग्राफर, कैटरर तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी.
* प्रस्तावित नए नियम
– विवाह पत्रिका पर दूल्हा-दुल्हन की पूरी जन्मतिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा.
– जन्मस्थान और आयु संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
– आधार विवरण के आधार पर उम्र का सत्यापन किया जाएगा.
– गलत जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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