इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री साझा करने के आरोप में मामला दर्ज

साइबर पुलिस की जांच शुरू

अमरावती/दि.11 – इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर अमरावती साइबर पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से कथित रूप से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने के मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पीयर-टू-पीयर नेटवर्क, डार्क वेब तथा अन्य डिजिटल माध्यमों पर बच्चों के यौन शोषण से संबंधित फोटो और वीडियो के प्रसारण एवं उनकी खरीद-फरोख्त पर लगातार निगरानी रखता है. जांच के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित पुलिस थानों को कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है. बताया गया कि 4 मार्च को आई4सी को टिपलाइन एप्लिकेशन क्रमांक 234581244 के अंतर्गत थ्रेट एनालिसिस के आधार पर ई-मेल के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण संबंधी सामग्री के लेन-देन की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद महाराष्ट्र में इंस्टाग्राम आधारित संदिग्ध सीएसईएएम विक्रेताओं से संबंधित इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमरावती शहर साइबर पुलिस को भेजी गई. तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि पापूनाथ हिरावत नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से कथित रूप से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा की जा रही थी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का वीडियो साझा किए जाने का पता चला. रिपोर्ट में इस अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर 7972984481 तथा संबंधित इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी उल्लेख किया गया है. यह गतिविधि 31 मार्च को भारतीय समयानुसार दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. प्रथम दृष्टया मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 294 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के तहत दंडनीय पाए जाने पर साइबर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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