फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र पर नौकरी करने वाले 9 मनपा कर्मचारी रडार पर
मंत्रालय ने दिए सख्त जांच के आदेश

अमरावती/दि.20- अमरावती मनपा में कथित तौर पर फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने वाले नौ कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है. शहरी विकास विभाग (मंत्रालय) ने नगर निगम आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले को पत्र भेजकर सभी संदिग्ध कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाणपत्रों की विस्तृत जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक शहरी विकास विभाग को 1 जून को शिकायत मिली थी कि मनपा में दिव्यांग आरक्षण का दुरुपयोग कर कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है. शिकायत के बाद मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मनपा प्रशासन से जवाब तलब किया. दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के 9 अक्टूबर 2025 के शासन निर्णय के अनुसार, ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी को दोषियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने का अधिकार है.
* 2017 से नहीं जमा किया यूडीआईडी कार्ड
शिकायत में दावा किया गया है कि संदिग्ध नौ कर्मचारी वर्ष 2017 से लगातार यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत करने से बचते रहे हैं. आरोप है कि सत्यापन प्रक्रिया से बचने के लिए वे लगातार टालमटोल कर रहे हैं.
* हाईकोर्ट के आदेश का हवाला
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 6 मई 2026 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संदिग्ध कर्मचारियों की दिव्यांगता और प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन कराया जाए. यदि जांच में किसी कर्मचारी की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम पाई जाती है अथवा उसका प्रमाणपत्र फर्जी या अवैध साबित होता है, तो उसकी सेवा समाप्त करने सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही, पूरी जांच और की गई कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट तत्काल मंत्रालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं.
* जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की भूमिका पर भी सवाल
इस पूरे मामले में नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. शिकायत में नियुक्ति प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं. अब निगाहें नगर निगम आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले की कार्रवाई पर टिकी हैं कि जांच के बाद दोषी कर्मचारियों और कथित रूप से उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.





