अकोला रेलवे स्टेशन पर 9.198 किलो गांजा जब्त, 18 वर्षीय युवक गिरफ्तार

ऑपरेशन नारकोस’ के तहत आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त कार्रवाई

* 4.60 लाख रुपये का गांजा बरामद
अकोला/दि. 26- ‘ऑपरेशन नारकोस’ के तहत रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट अकोला और सीआईबी अकोला की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अकोला रेलवे स्टेशन पर 9.198 किलोग्राम गांजा जब्त किया. इस मामले में 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 4 लाख 59 हजार 900 रुपये बताई गई है. आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी अकोला के सुपुर्द कर दिया गया है.
यह कार्रवाई 24 सितंबर की रात जानकारी के आधार पर शालीमार एक्सप्रेस में की गई. आरपीएफ के अनुसार, निरीक्षक लक्ष्मण यादव को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी. इसके आधार पर उपनिरीक्षक प्रशांत गवई, सहायक उपनिरीक्षक दीपक टिंगरे, सीआईबी के उपनिरीक्षक सुनील कोली समेत आरपीएफ, सीआईबी और एमएसएफ के जवानों की संयुक्त टीम ने ट्रेन क्रमांक 18030 शालीमार एक्सप्रेस की अकोला स्टेशन पर जांच की.
* संदिग्ध युवक को स्टेशन से बाहर निकलते समय पकड़ा
रात करीब 9.31 बजे शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची. इसी दौरान एक युवक ट्रेन से उतरकर तेजी से स्टेशन से बाहर जाने का प्रयास करता दिखाई दिया. संदेह के आधार पर आरपीएफ टीम ने उसे टीसी कार्यालय के पास रोककर पूछताछ की. पूछताछ में युवक ने अपना नाम झारखंड के बोकारो जिले के पीपरधिनी निवासी मोहम्मद सज्जाद पुत्र मोहम्मद जब्बार अंसारी (18) बताया. उसके पास मौजूद काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर खाकी रंग के सेलो टेप से लिपटे सात पैकेट मिले. पैकेटों की प्रारंभिक जांच और गंध के आधार पर उनमें मादक पदार्थ होने का संदेह हुआ. इसके बाद राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में पंचों के समक्ष बैग की विधिवत तलाशी ली गई. बैग खोलने पर सात पैकेटों में बीज, फूल और पत्तियों वाला हरे रंग का पदार्थ मिला, जो प्रथम दृष्टया गांजा पाया गया. वजन करने पर सातों पैकेटों में कुल 9.198 किलोग्राम गांजा मिला. इसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 59 हजार 900 रुपये आंकी गई. पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई. गांजे के साथ काले रंग का बैग भी जब्त किया गया. कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया. जब्त गांजा और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी थाना अकोला को सौंप दिया गया. जीआरपी अकोला ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20(बी)(आईआई)(बी) के तहत 25 सितंबर को सुबह 6.17 बजे मामला दर्ज किया. मामले की जांच एपीआई प्रदीप डोलारे कर रहे हैं.

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