माइनर मिनरल्स का अवैध परिवहन किया तो खैर नहीं

तीसरी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

पहली बार 30 दिन और दूसरी बार 60 दिन का निलंबन
तीसरी बार वाहन भी स्थायी रूप से जब्त करने की कार्रवाई
अमरावती /दि.6- रेत और अन्य लघु खनिजों के अवैध उत्खनन, इस्तेमाल और परिवहन पर अब पूरे महाराष्ट्र में एक समान और सख्त कार्रवाई की जाएगी. अवैध खनिज परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर कार्रवाई को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने से लेकर रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी.

* पहली बार 30, दूसरी बार 60 दिन का निलंबन
नए निर्देशों के मुताबिक अवैध रेत या अन्य लघु खनिजों के उत्खनन अथवा परिवहन में वाहन पकड़े जाने पर पहली बार संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित किया जाएगा. दूसरी बार नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस 60 दिनों के लिए निलंबित रहेगा. वहीं, तीसरी बार इसी तरह का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके साथ ही वाहन के खिलाफ भी स्थायी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों पर आगे नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.

* मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
राज्य परिवहन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्खनन, परिवहन और टोइंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसका उद्देश्य अवैध लघु खनिज उत्खनन और उसके परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है.

* इन वाहनों पर रहेगी विशेष नजर
प्रशासन द्वारा अवैध रेत और अन्य लघु खनिजों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों की निगरानी की जाएगी. इनमें ड्रिल मशीन, जेसीबी, एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, हाफ-बॉडी ट्रक, फुल-बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कंप्रेसर, बार्ज, मोटराइज्ड बोट और मैकेनाइज्ड लोडर जैसे वाहन शामिल हैं. सड़क पर संदिग्ध तरीके से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जाएगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी.

* राजस्व और परिवहन विभाग की भूमिका अहम
अवैध लघु खनिज उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व विभाग और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है. वाहनों की जांच, नियमों का उल्लंघन दर्ज करना और दोबारा वही गलती न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी. नए निर्देशों के बाद अवैध रेत परिवहन में लगे वाहन मालिकों और चालकों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ने की संभावना है. प्रशासन अब ऐसे वाहनों और उनके संचालन पर कड़ी नजर रखने की तैयारी में है.

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