बीजेपी विधायक भांगडिया ने छुपाई फ्लैट की जानकारी

हाईकोर्ट से वापस ली अपनी ही याचिका

* नासुप्र के तीन फ्लैट का केस अब जिला कोर्ट में चलेगा
नागपुर /दि.6- चिमूर से बीजेपी के विधायक कीर्ति कुमार भांगडिया ने नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा बेघर लोगों के लिए निर्मित फ्लैट कब्जाने की शिकायत के मामले में बैकफुट पर जाना पडा है. बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर अपनी याचिका भांगडिया को कानूनी कारणों से पीछे लेनी पडी है. कोर्ट ने उन्हें अर्जी पीछे लेने की अनुमति दे दी. अब प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत में उनके विरुद्ध केस चलेगा.
भांगडिया के विरुद्ध नासुप्र के फ्लैट झूठी जानकारी देकर हासिल करने के दो केस दर्ज किए गए है. इस बारे में एड. तरुण परमार ने इमामवाडा और सक्करदरा थाने में शिकायत दी है. जिसके अनुसार भांगडिया की पत्नी सोनल ने उंटखाना के दहीपुरा में नासुप्र के भवन एबी में 301 नंबर का फ्लैट प्राप्त किया. इस फ्लैट पर सितंबर 2007 से भांगडिया का कब्जा है. इसी इमारत के फ्लैट नं. 303 तथा सक्करदारा के आयुर्वेदिक लेआउट में नासुप्र के भवन डी में भी फ्लैट नं. 202 भांगडिया के पास है. आयुर्वेदिक लेआउट का फ्लैट 9 अप्रैल 2009 से भांगडिया के पास है. वहीं दहीपुरा का फ्लैट 25 जून 2008 से भांगडिया के पास रहने का दावा एड. परमार ने अपनी शिकायत में किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि, दोनों फ्लैट प्राप्त करते हुए पत्नी और बच्चों के नाम से नागपुर मनपा क्षेत्र में कोई घर, फ्लैट या प्लॉट नहीं होने की जानकारी लिखकर दी थी. एड. परमार का आरोप है कि, यह जानकारी गलत है.

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