लिव-इन पार्टनर की हत्या के दोषी मजदूर को उम्रकैद
सन 20121 में कपिलनगर परिसर की घटना

ईंट से महिला के सिर पर वार कर की थी हत्या
हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास
नागपुर/दि. 1 – लिव-इन पार्टनर के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या करने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी मजदूर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आजमी ने बुधवार को सुनाया. दोषी का नाम मोहम्मद जावेद मोहम्मद युसुफ शेख (38) है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी है और घटना के समय नागपुर के कामठी क्षेत्र में मजदूरी करता था. मृतका की पहचान सारिका शंकर पटेल (33) के रूप में हुई है. दोनों पिछले करीब सात-आठ वर्षों से लिव-इन संबंध में रह रहे थे.
अभियोजन के अनुसार, 31 मार्च 2021 की रात करीब 10 बजे भोजन के बाद सारिका पड़ोसियों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी. काफी देर होने पर जावेद ने उसे आवाज देकर बुलाया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि सारिका ने जावेद को गालियां दीं और वहां से बाहर जाने लगी. इसी दौरान गुस्से में जावेद ने पास पड़ी ईंट उठाकर सारिका के सिर पर फेंककर मार दी. गंभीर चोट लगने से वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.
हत्या के बाद आरोपी ने घटना को हादसा बताने का प्रयास किया. उसने सारिका के पहली मंजिल से नीचे गिरने का झूठा घटनाक्रम तैयार किया और उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कपिलनगर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो परिस्थितियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज की जांच में आरोपी द्वारा घटना को हादसा दिखाने का प्रयास सामने आया और पुलिस की जांच आगे बढ़ी.
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता आसावरी परसोडकर ने विभिन्न ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए. अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने जावेद को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.





