60 साल की उम्र के बाद निर्माण श्रमिकों को मिलेगी सालाना 12 हजार रुपये पेंशन

महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की चार प्रमुख योजनाओं में बदलाव

प्राकृतिक मृत्यु पर 3.5 लाख और दुर्घटना में 6.5 लाख रुपये की सहायता
अमरावती/दि.6 – महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए चार प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव किया गया है. पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप संशोधित योजना लागू की गई है. इसके तहत पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण की अवधि के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर साल अधिकतम 12 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी.
* पंजीकरण अवधि के अनुसार पेंशन
नई योजना में पेंशन की राशि श्रमिक के पंजीकरण की अवधि के आधार पर तय होगी. 20 वर्ष की पंजीकरण अवधि वाले श्रमिकों को सालाना 12 हजार रुपये, 15 वर्ष की अवधि वाले श्रमिकों को 9 हजार रुपये, जबकि 10 वर्ष की अवधि वाले श्रमिकों को 6 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलेगी. यदि किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं और निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, तो दोनों इस योजना के लिए अलग-अलग पात्र हो सकते हैं.
* प्राकृतिक मृत्यु पर 3.5 लाख, दुर्घटना में 6.5 लाख
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर परिवार को 3.5 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 6.5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रमिक को निर्धारित नियम एवं शर्तें पूरी करना आवश्यक होगा.
* बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता
कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकृत श्रमिकों के पहले दो बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है. इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य उच्च शिक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों को योजना के नियमों के अनुसार सहायता दी जाएगी.
* जिले में 10 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक
अमरावती जिले में ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार जीवित एवं सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या 10,05,567 बताई गई है. जिले की 14 तहसीलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में अचलपुर 11,923, अमरावती 3,28,240, अंजनगांव सुर्जी 5,914, भातकुली 5,219, चांदूर बाजार 3,604, चांदूर रेलवे 3,482, चिखलदरा 4,531, दर्यापुर 5,106, धामणगांव रेलवे 3,864, धारणी 5,121, मोर्शी 7,091, नांदगांव खंडेश्वर 9,240, तिवसा 5,327, वरूड 6,905.
* आवेदन कहां और कैसे करें?
पात्र श्रमिकों को निर्धारित आयु पूरी होने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन संबंधित जिला सरकारी श्रम अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है. योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी श्रम विभाग से प्राप्त की जा सकती है.
* चार प्रमुख योजनाओं में बदलाव
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के तहत निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की चार प्रमुख योजनाओं में संशोधन किया गया है. जिला सरकारी श्रम अधिकारी राहुल काले के अनुसार, बोर्ड में पंजीकृत पात्र श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पंजीकरण अवधि के आधार पर पेंशन का प्रावधान किया गया है. निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा.

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