स्कूलों में सुरक्षित भोजन पर एफडीए का फोकस

2,378 स्कूलों को दी जा रही जानकारी

अमरावती /दि.21– जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सेफ फुड अ‍ॅन्ड बलेंस्ड डाईट रुल्स – 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं. इसके तहत जिले के शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
इन नियमों के दायरे में सरकारी, अनुदानित, गैर-अनुदानित निजी, आवासीय स्कूलों और छात्रावासों के साथ ही राज्य बोर्ड, सीबीएसई तथा आईसीएसई से संबद्ध विद्यालय भी शामिल हैं. स्कूल परिसर में कैंटीन, ठेकेदार समेत सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के पास अन्न सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का वैध लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य किया गया है.

* स्कूल के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर रोक
नियमों के अनुसार स्कूल के प्रवेश द्वार के 50 मीटर के दायरे में अधिक वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, प्रदर्शन, प्रचार अथवा मुफ्त वितरण पर रोक है. स्कूल की वेबसाइट, पोर्टल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर भी ऐसे खाद्य पदार्थों का विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा. हर स्कूल में एक शिक्षक अथवा प्रतिनिधि को ‘हेल्थ एंड सेफ्टी एंबेसडर’ नियुक्त कर उसे आवश्यक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है. एफडीए के अधिकारी जिले के 2,378 स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों को इन नियमों की जानकारी दे रहे हैं.

* शिक्षा विभाग की भी बढ़ी जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले सभी सप्लायर के पास 100 प्रतिशत वैध अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण लाइसेंस या पंजीकरण हो. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित समूह शिक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी.

* साल में कम से कम एक बार लिए जाएंगे खाद्य नमूने
स्कूल कैंटीन और मिड-डे मील से साल में कम से कम एक बार खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सुधार के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. 50 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में अवैध रूप से संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों को बंद करने के साथ ही खाद्य सामग्री जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी.

* तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
सभी समूह शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जिले के 2,378 स्कूलों के प्राचार्यों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है. इसमें विद्यार्थियों को सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार उपलब्ध कराने से संबंधित नियमों की जानकारी दी जा रही है. विद्यार्थियों को सुरक्षित और संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित नियमों का प्रभावी पालन जरूरी है.
– विनय चौहान, सहआयुक्त, एफडीए

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