चंद्रपुर मनपा में मनोनीत सदस्यों के चयन पर हाईकोर्ट की रोक
सामान्य सभा के एजेंडे का विषय क्रमांक 22 स्थगित

चंद्रपुर/दि.1 – चंद्रपुर मनपा में छह मनोनीत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है. कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष/दलनेता के विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मनपा की 3 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा के एजेंडे के विषय क्रमांक 22 पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है. इसके चलते मनोनीत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है.
मनपा की बहुप्रतीक्षित सामान्य सभा 3 जुलाई को दोपहर 1 बजे रानी हिराई सभागार में आयोजित की जाएगी. एजेंडे में छह मनोनीत सदस्यों के चयन का प्रस्ताव शामिल था, जिसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में दावेदार सक्रिय थे. मौजूदा संख्या बल के अनुसार कांग्रेस को तीन, भाजपा को दो और शिवसेना उबाठा को एक मनोनीत सदस्य नामित करने का अधिकार है. हालांकि कांग्रेस में दलनेता को लेकर चल रहे विवाद के कारण इस प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी हुई थी. पूर्व दलनेता राजेश अडूर को हटाकर सुरेंद्र अडबाले को नया दलनेता मान्यता देने के फैसले को राजेश अडूर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में अदालत ने पहले ही विभागीय आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे फिर इस पद पर राजेश अडूर का दावा बरकरार है.
इसी आधार पर सांसद प्रतिभा धानोरकर समर्थक नगरसेवकों ने मनोनीत सदस्यों के चयन का प्रस्ताव सामान्य सभा में शामिल करने का विरोध किया था. प्रशासन द्वारा एजेंडे में विषय बनाए रखने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के बाद अदालत ने विषय क्रमांक 22 पर अंतरिम रोक लगा दी. इस फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर सांसद प्रतिभा धानोरकर और विजय वडेट्टीवार समर्थक गुटों के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है. अब सभी की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जिसके बाद ही मनोनीत सदस्यों के चयन का रास्ता साफ हो सकेगा.





