कौन सा पानी चाहिए, अब ऐसा नहीं पुछ सकेंगे होटलवाले

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने जारी किया नया आदेश

* सन 2017 से अस्तित्व में रहनेवाले नियम पर ही नया आदेश है आधारित
मुंबई/दि.7 – अन्न व औषध प्रशासन द्वारा राज्य भर के रेस्टॉरेंट एवं होटलों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. इसके चलते अब होटलों व रेस्टॉरेंट में ग्राहकों से यह नहीं पुछा जा सकेगा कि उन्हें किस तरह या प्रकार का पानी चाहिए है. साथ ही ग्राहक द्वारा किसी भी सर्व्हिस के लिए पैसे देने से पहले उन्हें पानी पुरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. यह आदेश अन्न व औषध प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा खुद जारी करते हुए लागू किया है. साथ ही इस बारे में अपना एक अनुभव भी बताया.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ दिनों पहले वे अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टॉरेंट में भोजन करने हेतु गए थे. क्योंकि वे एफडीए के आयुक्त है. जिसके चलते उन्हें होटल व रेस्टॉरेंट में नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं इसकी जांच पडताल करने की आदत है. ऐसे में जब वे अपने दोस्त के साथ एक रेस्टॉरेंट में पहुंचे तो उन्हें यह बात ध्यान में आयी की वह होटलों में सही ढंग से नियमों का पालन नहीं हो रहा. क्योंकि उस होटल में पहुंचते ही उनसे पुछा गया कि वे पानी कौन सा लेंगे. क्योंकि होटल व रेस्टॉरेंट में किसी भी ग्राहक से यह सवाल पुछना पूरी तरह से नियम बाह्य है. बल्कि ग्राहक के होटल व रेस्टॉरेंट में पहुंचकर बैठते ही उसे सबसे पहले पानी देना होटल व रेस्टॉरेंट संचालकों के लिए अनिवार्य है. यदि ग्राहक को बोतल बंद पानी चाहिए है, तो वह खुद इसकी मांग करेगा. जिसके बाद उसे बोतल बंद पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए. ऐसे में होटल या रेस्टॉरेंट में जाने के बाद ग्राहक को सबसे पहले बिना पुछे निःशुल्क पानी मिलना ही चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया.
इसके साथ ही एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने यह भी कहा कि अन्न व औषध प्रशासन विभाग द्वारा अभी जो नया आदेश जारी किया गया है वह सन 2017 से अस्तित्व में रहनेवाले नियम पर ही लागू है. जिसमें एफएसएसएआय ने स्पष्ट किया था कि रेस्टॉरेंट व होटल संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों को साफसुतरा पानी निःशुल्क दिया जाना चाहिए. साथ ही बोतल बंद पानी के पर्याय को अनिवार्य व बंधनकारक नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा रेस्टॉरेंट व होटल मालिकों द्वारा अपने व्यवसाय के लायसन्स को अपने प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वारा पर लगाना भी अनिवार्य है. लेकिन वे जिस होटल में अपने दोस्तों के साथ गए थे वहां पर इस नियम का भी पालन नहीं किया गया था.

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