पत्नी की आय अधिक तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
बंबई हाईकोर्ट का बडा फैसला

* विदेश में रहने का खर्च अधिक होना भत्ते का कारण नहीं
नागपुर /दि.24- बंबई उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि, विदेश में रहने का खर्च अधिक होता है. केवल इस कारण पर पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता. अमेरीका में रह रही महिला ने अलग रह रहे पति से प्रति माह एक लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा था. इसके लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
न्या. भारती डांगे और न्या. मंजुषा देशपांडे ने उनका अनुरोध ठुकराते हुए आदेश में कहा कि, संबंधित महिला उच्च शिक्षित है, नौकरी कर रही है. उसकी आमदनी पति से उल्लेखनीय रुप से अधिक है. ऐसे स्थिति में पति से गुजारा भत्ता देने कहना न्यायसंगत नहीं होगा. विदेश में रहने का खर्च अधिक है. केवल यह बात गुजारा भत्ता का आधार नहीं हो सकती.
* क्या कहा कोर्ट ने?
उच्च न्यायालय ने कहा कि, गुजरा भत्ता संबंधी दावों पर फैसला करते समय पति और पत्नी की आमदनी और आर्थिक स्थिति का विचार आवश्यक है. केवल विदेश में रहना और वहां का रहन-सहन महंगा होना, यह अपने-आप गुजरा भत्ता पाने का अधिकार नहीं बनता. कोर्ट ने यह भी कहा कि, पत्नी अपनी आमदनी पर गुजरा करने में सक्षम है. उसकी आमदनी पति से अधिक है. जिससे गुजरा भत्ते का मूलभूत आधार भी नहीं बचता.





