जीवित प्रमाणपत्र न रहने पर जुलाई से पेंशन बंद!

राज्य सरकार ने लाभार्थियों को जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन दर्ज करने की दी सुविधा

वाशिम /दि.18- राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. निर्धारित समय सीमा तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले लाभार्थियों की जुलाई 2026 से पेंशन रोकी जा सकती है. सरकार के 7 मई के निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने सभी लाभार्थियों के लिए सरकार के लाभार्थी सत्यापन ऐप के माध्यम से जीवित होने का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य किया है.
यह नियम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रवण बाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजनाओं के लाभार्थियों पर लागू होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. जो लाभार्थी निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन सत्यापन और प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन और अनुदान राशि जुलाई 2026 से अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है. प्रशासन ने वृद्ध, निराश्रित, दिव्यांग और अन्य पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है.

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