मां पर हमला करने वाले बेटे को 4 साल का कारावास

अकोला/दि.28- मामूली कारण पर से मां पर लोहे की सब्बल से जानलेवा हमला कर गंभीर रुप से घायल करने वाले आरोपी बेटे को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में मंगलवार को 4 साल कडी कैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाये गये आरोपी बेटे का नाम संजय पुंडलिक खंडारे है.
जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त 2023 को सुबह शिकायतकर्ता महिला ने मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आरोपी बेटे संजय खंडारे को बाहर जाने कहा, तब वह संतप्त हो गया. पश्चात उसने घर की लोहे की सब्बल हाथ में लेकर महिला के सिर और हाथ पर वार कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया. चीखपुकार सुनकर परिसर के नागरिक दौड पडे.लेकिर आरोपी घटनास्थल से भाग गया. जख्मी महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था. उपचार के दौरान उसकी मृत्यु होने के बाद अकोट फैल पुलिस ने आरोपी संजय खंडारे के खिलाफ धारा 302, 325 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. शिकायत के मुताबिक पीडित महिला अपने छोटे बेटे संजय खंडारे के साथ रहती थी. आरोपी को शराब की लत थी. उसकी पत्नी उसे छोडकर चली गई थी. शिकायत के मुताबिक पीडित महिला अपने छोटे बेटे संजय खंडारे के साथ रहती थी. इस प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तेजवंतसिंग ए. संधु के न्यायालय में हुई.

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