फायरिंग और हत्या के प्रयास प्रकरण में दो आरोपी बरी

अमरावती जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* एड. अजहर नवाज की सफल पैरवी
अमरावती/दि.14 – अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय ने अगस्त 2025 में फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. यह फैसला सोमवार 13 जुलाई को सुनाया गया. इस प्रकरण में आरोपियों की तरफ से एड. अजहर नवाज ने सफल पैरवी की.
बरी किए गए आरोपियों की पहचान सैयद अबुज़र सैयद सलीम और मोहम्मद रेहान मोहम्मद असलम के रूप में हुई है. दोनों की ओर से अधिवक्ता अजहर नवाज ने पैरवी की. अभियोजन के अनुसार, 27 अगस्त 2025 को फ्रेजरपुरा क्षेत्र स्थित एक हेयर सलून में तीन युवकों ने कथित रूप से दुकान में तोड़फोड़ की और शिकायतकर्ता के चाचा के साथ मारपीट की थी. इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके अगले दिन, 28 अगस्त 2025 को आरोप था कि दोनों आरोपी और एक नाबालिग बालक कार से सलून के बाहर पहुंचे, शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी. आरोप था कि एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर धमकाया, जबकि दूसरे आरोपी ने तलवार लेकर शिकायतकर्ता के पिता का पीछा किया. इसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 109(1), 351(2), 352, 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3, 4 और 25 के तहत मामला दर्ज किया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले जिला एवं सत्र न्यायालय तथा बाद में नागपुर खंडपीठ द्वारा भी खारिज कर दी गई थीं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होने और संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. अजहर नवाज ने पैरवी की.

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