वाहन कागजपत्रों की अवधि 30 जून तक बढ़ी

मुंबई/दि.२८ – कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण वाहन कागज पत्रों की वैधता खत्म होने से तनाव में आये वाहनधारकों को अब दिलासा मिला है. वैधता खत्म होने वाले वाहन कागजपत्रों को 30 जून तक अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय केंद्रीय रास्ता यातायात और महामार्ग मंत्रालय ने लिया है.
कोरोना काल में यह पांचवीं बार अवधि बढ़ाई गई है. फरवरी 2020 में वैधता खत्म हुए लायसन्स, परवाना, वाहन योग्यता प्रमाणपत्र और अन्य वाहन कागजपत्रों को इससे पूर्व 31 मार्च तक अवधि बढ़ायी गई थी.

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