आरटीई प्रवेश पर आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च तक बढ़ी
नागपुर हाईकोर्ट का फैसला

नागपुर/दि.11 – आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में ‘एक किलोमीटर’ नियम को चुनौती देने वाले मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. वहीं दूसरी पीठ ने अभिभावकों को राहत देते हुए आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया है.
मामले में चंद्रपुर जिले के शंकर आत्राम और करिश्मा बांगडे ने ‘एक किलोमीटर’ नियम को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आशीष फुलजेले, अनिकेत कुत्तरमारे और वैभव कांबले ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की है. रिट याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति -अनिल किलोर और राज वाकोडे की पीठ कर रही है, जबकि जनहित याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति -अनिल पानसरे और निवेदिता मेहता की पीठ कर रही है.
इस बीच अदालत के निर्देश के बाद आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. अब अभिभावक 18 मार्च तक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा विभाग के अनुसार मंगलवार तक ऑनलाइन कुल 17,319 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. जिले में आरटीई के तहत 642 स्कूलों में 7,081 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. उल्लेखनीय है कि आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू हुई थी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश सूची लॉटरी पद्धति से घोषित की जाएगी.




