बलात्कारी को 20 साल कारावास
वर्धा जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

आर्वी/दि.11- नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर लैंगिक अत्याचार करने और उसे गर्भवती बनाने के मामले में वर्धा जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को 20 साल कडी कैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम वर्धा जिले के रामपुर निवासी राजकुमार विनायक कासार (23) है.
जानकारी के मुताबिक जनवरी 2021 में आरोपी ने पीडिता को सावंगी के पास स्थित घुबडटोली जंगल में बुलाया. वहां शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अश्लील हरकत की. पश्चात दुराचार किया. उसके बाद आरोपी ने पीडिता को लगातार प्रलोभन देते हुए अनेक बार लैंगिक अत्याचार किये. इन संबंधों के चलते पीडिता गर्भवती हो गई. तब उसने अपनी मां को सारी हकीकत बताई. पीडिता ने बाद में बच्चे को जन्म दिया. पीडिता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया. आर्वी पुलिस ने जांच पूर्ण कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील विनय घुडे ने कुल 10 गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कडी कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.





