अकोला के विधायक साजिद पठान का चुनाव कानूनी लडाई में

हाईकोर्ट करेगी 1,125 और 3,614 मतदाताओं की होगी पडताल

* 7 मुद्दों पर विशेष लक्ष्य केंद्रीत
अकोला/दि. 1 – अकोला पश्चिम से कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को सात महत्वपूर्ण मुद्दे तय किए है. इनमें मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों, एक से अधिक बार मतदान किए जाने के आरोप तथा 472 मतों की गणना नहीं होने के दावे की जांच शामिल है. न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई से पूर्व स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल द्बारा दायर चुनाव याचिका पर विचार किया गया. याचिका में विधायक साजिद खान पठान सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.
अदालत ने पहले मुद्दे के तहत यह जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या 1,125 मतदाताओं के नाम एक साथ अकोला पश्चिम और बालापुर विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज थे. साथ ही यह भी जांच होगी कि क्या इन मदाताओं ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया था. इसके अलावा 3, 614 मतदाताओं के नाम अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने तथा उनके द्बारा एक से अधिक बार मतदान किए जाने के आरोपों की भी पडताल की जायेगी. न्यायालय यह भी जांच करेगा कि कथित अवैध मतो को स्वीकार किए जाने से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ या नहीं.
* 11 सितंबर को होगी साक्ष्यों पर सुनवाई
मामले में साक्ष्यों पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. अब मतदाता रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार पर चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच होगी. इस मामले पर पूरे जिले की नजरें टिकी हुई है.
* 472 वोटों की गिनती नहीं होने के दावे की जांच
– याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मतदान केंद्र क्रमांक – 203 (शिवाजी हाईस्कूल, उत्तर भवन, कक्ष क्रमांक-1) पर डाले गये 472 मतोें की गणना नहीं की गई थी.
– हाईकोर्ट ने इस आरोप की भी सुनवाई के लिए अनुमति देते हुए तय किया है कि यदि दावा सही पाया जाता है तो क्या विधायक साजिद खान पठान का निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है. अदालत ने सभी पक्षों को 15 दिन के भीतर अपने-अपने गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.
* मतदाता रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज बताएं
विजय अग्रवाल ने अलग आवेदन देकर जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित मतदाता रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतियां तथा अकोला पश्चिम बालापुर विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए संबंधित दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज चार सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के आदेश दिया है.

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