तिवसा में 7 टन 270 किलो सोयाबीन कुटार से भरा ट्रक जब्त
पंचवटी चौक पर पुलिस की कार्रवाई

10 लाख के ट्रक समेत 10.15 लाख का माल जब्त, तीन के खिलाफ मामला दर्ज
तिवसा /दि.6– अमरावती जिले में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी आशीष येरेकर ने जिले की सीमा से बाहर हरा एवं सूखा चारा, घास तथा अन्य चारा सामग्री के परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. इस प्रतिबंध का उल्लंघन कर चारा जिले से बाहर ले जाने के मामले में तिवसा पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 टन 270 किलो सोयाबीन कुटार से भरा ट्रक जब्त किया है. पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए कीमत के ट्रक समेत कुल 10 लाख 15 हजार रुपए का माल जब्त कर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर की रात तिवसा शहर के पंचवटी चौक पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान अमरावती की ओर से आ रहे संदिग्ध ट्रक क्रमांक एमएच-46/एफ-6699 को पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक में बड़ी मात्रा में सोयाबीन का कुटार पाया गया. पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि सोयाबीन का कुटार खोलापुर से लोड किया गया था और उसे उमरेड, नागपुर की ओर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने जब चारे के परिवहन संबंधी दस्तावेज और आदेशों की जांच की तो सामने आया कि अमरावती जिले में सूखे जैसी स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा जिले की सीमा के बाहर चारा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद चारा जिले से बाहर ले जाया जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए उसमें भरा 7 टन 270 किलो सोयाबीन कुटार, जिसकी कीमत करीब 15 हजार रुपए, तथा करीब 10 लाख रुपए कीमत का ट्रक जब्त कर लिया.
* तीन लोगों के खिलाफ मामला
इस कार्रवाई में भातकुली तहसील के खोलापुर निवासी अब्दुल रहीम अब्दुल हैम (21), मोहम्मद मुकरलिब अहमद (18) और अब्दुल लाइक अब्दुल कलाम (35) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. यह कार्रवाई तिवसा तहसीलदार डॉ. मयूर कलसे, पुलिस निरीक्षक गोपाल उपाध्याय, पुलिस उपनिरीक्षक अहिरे तथा हेड कांस्टेबल विजय के मार्गदर्शन में की गई. कार्रवाई में वानखड़े और सागर क्षीरसागर की टीम की भी भूमिका रही.
* 29 सितंबर से लागू है प्रतिबंध
अमरावती जिले में सूखे जैसी स्थिति और पशुओं के लिए चारे की संभावित कमी को देखते हुए जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी आशीष येरेकर ने 29 सितंबर से अगले आदेश तक अमरावती जिले की सीमा के बाहर हरे एवं सूखे चारे, घास तथा अन्य चारा सामग्री की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तिवसा पुलिस की यह कार्रवाई जिले से बाहर चारा ले जाने वालों के लिए एक कड़ा संदेश मानी जा रही है. आने वाले दिनों में चारे के अवैध परिवहन पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी और सख्त होने की संभावना है.





