अक्षय तृतीया पर बालविवाह करने पर होगी कार्रवाई

अमरावती/दि.16– आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर बालविवाह की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कडा रुख अपनाया है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि, बालविवाह कराने पर सीधे कारावास की कार्रवाई की जाएगी.
जिला महिला व बालविकास विभाग द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. बालविवाह को एक गंभीर अपराध बताते हुए लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरुक किया जा रहा है. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लडकी और 21 वर्ष से कम आयु के लडके का विवाह करना दंडनीय अपराध है. इसमें शामिल माता-पिता, आयोजक और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर कडी कानूनी कार्रवाई होगी. प्रशासन में ग्रामस्तर से लेकर शहर तक निगरानी बढा दी है. संदिग्ध मामलों की जानकारी मिलने पर नागरिकों से चाइल्ड हेल्थलाइन 1098 पर संपर्क करने की अपील की गई है. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.