स्कूलों को मनमाने ढंग से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर लगेगी रोक
सरकार ने लागू किए सख्त नियम

* दूरी सीमा तय, आधार सत्यापन और सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य
अमरावती/दि.27- स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं. अब केवल व्यावसायिक लाभ या अन्य गैरजरूरी कारणों से स्कूलों को मनमाने ढंग से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा. नई नीति के अनुसार, 20 से कम विद्यार्थियों वाले प्राथमिक स्कूल और 40 से कम विद्यार्थियों वाले माध्यमिक स्कूलों के स्थानांतरण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाना और अनावश्यक स्कूल माइग्रेशन पर रोक लगाना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल की इमारत जर्जर, खतरनाक या किसी सार्वजनिक परियोजना से प्रभावित हो गई हो, तो विशेष परिस्थितियों में स्कूल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है. ऐसे मामलों में भौतिक सुविधाओं में कुछ कमी होने पर भी प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकेगा.
* दूरी की सीमा तय
नई नीति के तहत स्कूलों को स्थानांतरित करते समय दूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है. प्राथमिक स्कूल : 5 किलोमीटर, माध्यमिक स्कूल : 10 किलोमीटर, उच्च माध्यमिक स्कूल : 20 किलोमीटर.
* इन परिस्थितियों में मिलेगी अनुमति
यदि स्कूल भवन अत्यंत जर्जर हो, छात्रों के लिए असुरक्षित हो, उसी क्षेत्र में वैकल्पिक जगह उपलब्ध न हो या जमीन किसी सार्वजनिक हित परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई हो, तभी स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी.
* आधार सत्यापन जरूरी
स्थानांतरण प्रस्ताव के साथ स्कूल के सभी विद्यार्थियों का 100 प्रतिशत आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है. जिन स्कूलों का आधार डेटा सरल प्रणाली में प्रमाणित होगा, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.
* कम विद्यार्थियों वाले प्रस्ताव होंगे खारिज
20 से कम विद्यार्थियों वाले प्राथमिक स्कूल, 40 से कम विद्यार्थियों वाले माध्यमिक स्कूल इन स्कूलों के स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे खारिज कर दिए जाएंगे.
* ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य
स्थानांतरण के लिए स्कूलों को निम्न प्रमाणपत्र जमा करने होंगे. भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र, फायर विभाग का एनओसी, स्वास्थ्य विभाग का स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, जमीन का 7/12 दस्तावेज या लीज एग्रीमेंट.
* अस्थायी स्थानांतरण पर भी नियम लागू
यदि किसी कारण से स्कूल को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, तब भी विद्यार्थियों की सुरक्षा और पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी.





