दोनों आरोपी अनासाने और करुले बरी

दिवाली की रात कार से मारी थी पुलिस को ठोस

* जिला व सत्र न्यायाधीश रामटेके का फैसला
अमरावती/दि.16 – प्रथम तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश रामटेके ने 2022 की दिवाली की रात दस्तूर नगर चौक पर तेज रफ्तार कार चलाकर दो पुलिस अधिकारियों को कथित रुप से गंभीर घायल करने के मामले में दोनों आरोपी महेंद्र मुकुंद अनासाने और मंगेश करुले को बरी करने का फैसला हाल ही में सुनाया. इस प्रकरण में आरोपियों का सफल बचाव एड. नरेंद्र दुबे एवं एड. श्वेता आचार्य ने किया.
इस्तगासे के अनुसार 22 अक्तूबर 2022 की रात 11 बजे दो पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग, दिवाली बंदोबस्त पर दस्तूर नगर चौक में खडे थे, उसी समय दोनों आरोपी महेंद्र अनासाने और मंगेश करुले तेज रफ्तार से कार लेकर आए. दोनों ने पुलिस अधिकारियों को कट मारा, जिससे पुलिस कर्मी जख्मी हो गए. वहां मौजूद लोगों ने उनको पकडा, तो आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों को गालियां बकी. धमकी दी. पुलिस निरीक्षक ठाकरे के आदेश पर दोनों आरोपियों अनासाने और करुले को राजापेठ थाने लाया गया. उनका मेडिकल परिक्षण किया गया. जिसमें दोनों नशे में पाए गए.
उनके विरुद्ध पुलिस ने धारा 353, 332, 279, 504, 294, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. जांच कर कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया. अदालत में चार गवाहों की पेशी हुई. जिनमें दो पीडित पुलिस अधिकारी, शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी व अन्य एक साक्षीदार शामिल रहे. बचाव पक्ष के एड. नरेंद्र दुबे और एड. श्वेता आचार्य ने आरोपियों का बचाव किया. उन्होंने कोर्ट का ध्यान गवाहों के विरोधाभास बयान कर दिलाया. गवाहों का प्रति परीक्षण किया. अकाट्य तर्को से आरोपियों को बरी किया गया.

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