किसानों के कृषि कार्यों के लिए मिट्टी पर नहीं लगेगी रॉयल्टी

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी

* खेत समतलीकरण, सड़क निर्माण और भूमि सुधार के लिए राहत
* ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी
नागपुर/दि.22– राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि किसानों को कृषि भूमि समतल करने, खेतों की सड़क और आवासीय सड़क बनाने तथा कृषि उपयोग के लिए जमीन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और ऊपरी मिट्टी पर रॉयल्टी नहीं देनी होगी.
मीडिया से बातचीत में बावनकुले ने कहा कि किसानों की कृषि जरूरतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन कार्यों के लिए मिट्टी ले जाने वाले किसानों के ट्रैक्टरों पर तहसीलदार या पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जाएगी और अनावश्यक जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा. दरअसल, मिट्टी या मुरूम ले जाते समय किसानों के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई किए जाने और भारी जुर्माना लगाए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं. सरकार ने इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है. हालांकि, रेवेन्यू ड्रेन से मिट्टी निकालने के लिए तलाठी की अनुमति लेना जरूरी होगा. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मिट्टी के अवैध उत्खनन और परिवहन को इस छूट का आधार नहीं बनाया जा सकेगा.

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