महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में 8 बडे फैसले

गौण खनिज अवैध खनन रोकने अब 10 गुना जुर्माना

* कृषि विभाग में एआई प्रबंध संचालक का पद भी
मुंबई/दि.28 – महाराष्ट्र कैबिनेट की आज हुई बैठक में 8 बडे निर्णय किए गए. जिसमें गौण खनिज का अवैध खनन रोकने के वास्ते अब 10 गुना जुर्माने का प्रावधान मंजूर किया गया है. उसी प्रकार कृषि विभाग में एआई को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रबंध संचालक का पद मंजूर किया गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में हुई बैठक में किए गए निर्णयानुसार अहिल्या नगर के कर्जत में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय और सोलापुर के कुर्डुवाडी में दिवानी न्यायालय कनिष्ठ स्तर स्थापित किए जाएंगे.
* कैबिनेट द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है
– महाएग्री एआई नीति अंतर्गत एग्रीटेक नवाचार केंद्र कार्यालय में प्रबंध संचालक पद को मान्यता.
– एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत केसेस चलाने पुणे में विशेष कोर्ट स्थापित करने मान्यता.
– अहिल्या नगर के कर्जत में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने हेतु और आवश्यक पदों के लिए स्वीकृति.
– गौण खनिज अवैध उत्खनन व यातायात हेतु मूल राशि से 10 गुना जुर्माना. इसके लिए महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता 1966 की धारा 48 (7) में संशोधन मंजूर.
– मुंबई रेलवे विकास बोर्ड में निवेश 25 करोड से बढाकर 500 करोड करने का निर्णय.
– ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति आरक्षित सीटों से चुने गए उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र जमा करने और मुद्दत.

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