नाबालिग के साथ लैंगिक अत्याचार करनेवाले को 20 साल की कैद

वर्धा/दि.5 – नाबालिग युवती पर अत्याचार कर मातृत्व लादनेवाले आरोपी मो. अयान शेख मतीन शेख (27) को पोक्सो कानून के तहत 20 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं. जिला न्यायाधीश सतीश अडके ने यह फैसला सुनाया.
पीडिता के 2019 में आरोपी मोहम्मद अयान के साथ प्रेम संबंध थे. उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी. आरोपी ने जनवरी 2021 में पहलीबार पीडिता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए.पश्चात फरवरी 2021 में पीडिता के घर उसका शोषण किया. मासीक धर्म न आने से पीडिता ने जांच की तब वह गर्भवती रहने का पता चला. उसने यह बात आरोपी को बताई. तब आरोपी ने उसे बच्चा रखना होंगा तो रखो अन्यथा देख लो, ऐसा कहने पर पीडिता ने यह बात घर के सदस्यों को बताई. इस प्रकरण में राम नगर पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. पीडिता को जो बच्चा हुआ उस बच्चे के पिता डीएनए रिपोर्ट पर से आरोपी ही रहने का पता होने से गवाहोें और रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को सजा सुनाई गई. इस प्रकरण की जांच पुलिस निरीक्षक प्रीती आडे ने की ओर आरोपी के खिलाफ सबुत उपलब्ध होने से न्यायालय में चार्जशीट दायर की. उपनिरीक्षक अनुराधा फुकट ने सबुत उपलब्ध कर दिए. सरकार की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील विनय आर. घुडे ने काम संभाला. इस प्रकरण में कुल 12 गवाहोंं को परखा गया. पैरवी अधिकारी के रूप में नारंगी वाढई ने सहयोग किया.





