बोगस रेड का आरोप खारिज, आरोपियों पर 25 हजार जुर्माना

उच्च न्यायालय का वर्धा के शराब तस्करों को झटका

नागपुर/दि.30- न्या. उर्मिला जोशी फालके और न्या. निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने वर्धा के शराब तस्करों को तगडा आघात देते हुए बोगस रेड का दावा खारिज कर दो शराब तस्करों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना किया. यह अर्जी मुकेश उर्फ मोनू विश्वकर्मा तथा सौरभ भगत ने दायर की थी. दोनों के पास से वर्धा जिले में गत नवंबर में शराब पकडी गई थी.
यह कार्रवाई पुलिस अधिकारी विशाल गवई ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी. सफेद रंग की कार से 5 लाख 10 हजार की शराब जब्त की गई थी. यह कार जलका के पोहा कारखाने के पास मिली थी. वर्धा शहर थाने में केस दर्ज किया गया था. कार मालिक मोनू विश्वकर्मा ने पुलिस के आरोपों को बोगस बताया. पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट में गुहार लगाई. किंतु सरकारी वकील अमित चुटके ने टोल रिकॉर्डींग और अन्य सबूत हाईकोर्ट के सामने रखते हुए दावा किया कि, विश्वकर्मा की कार वर्धा पहुंचने से पहले कारंजा लाड और धामणगांव के टोल को पार किया था. पुलिस ने जब्ती का वीडियो और सीसीटीवी फूटेज कोर्ट में प्रस्तुत किया. आरोपी के विरुद्ध वर्धा शहर, सावंगी, राम नगर, सेलू और कारंजा थानों में दर्ज पहले के मामलों का भी ब्यौरा कोर्ट को दिया गया. जिस आधार पर अदालत ने दोनों की याचिका खारिज कर उन्हें 25-25 हजार रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए

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