नायलोन मांजा का मामला, कोर्ट की फटकार

सोमवार को ठोस जानकारी देने के निर्देश

नागपुर /दि.24- प्राणघातक नायलोन मांजा नियंत्रण संदर्भ में मोगम जानकारी पेश किए जाने से बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य शासन को फटकार लगाई. कडे शब्दों में निर्देश जारी करते हुए आगामी सोमवार को इस बारे में पक्की जानकारी खंडपीठ के सामने रखने कहा गया. न्या. अनिल किलोर और न्या. रजनीश व्यास की खंडपीठ के सामने कोर्ट द्बारा स्वत: संज्ञान लेकर नायलोन मांजा उपयोग के बारे में जनहित याचिका दायर की गई है.
न्या. किलोर और न्या. व्यास की खंडपीठ ने कहा कि नायलोन मांजा नागरिकों के साथ ही पशु-पक्षियों के लिए भी खतरनाक है. कोर्ट में न्यायालय के मित्र एड. निश्चय जाधव ने बताया कि पिछले वर्ष विदर्भ में नायलोन मांजा के कारण दर्जनों नागरिक गंभीर जख्मी हो गये. प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने नायलोन मांजा पर गत 1 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाया था. इस बारे में कोर्ट के बार-बार आदेश देने पर भी परिस्थिति पर असर नही पडने का दावा याचिका में किया गया. प्रतिबंध का असर नहीं हो रहा है. नायलोन मांजा की सर्वत्र विक्री हो रही है. आवश्यक कार्रवाई करने कोर्ट से गुहार लगाई गई है.

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