पेचकस घोंपनेवाले को तीन साल की सख्त कैद

अकोला /दि.7- जिले की बालापुर तहसील के उरल थाना अंतर्गत आनेवाले एक इलाके में पेचकस से दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी गोकुल राउत (35) निवासी खडाला, तहसील बालापुर को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा का यह आदेश मंगलवार 6 अक्तूबर को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तेजवंत सिंह संधु की अदालत ने दिया. न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 13 दिसंबर 2025 को रात करीब 1 बजे गोपाल पाटिल, इलाके के लोगों के साथ एक स्थान पर चर्चा कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी गोकुल राउत वहां पहुंचा और गोपाल पाटिल से पैसे देने की मांग करते हुए विवाद करने लगा. पैसे देने से इंकार करने पर आरोपी ने पेचकस से उनकी गर्दन और सीने पर वार कर उन्हें घायल कर दिया. विवाद शांत कराने पहुंचे अवचीत पाटिल पर भी आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पेचकस से सीने पर हमला किया. घटना के बाद, गोपाल पाटिल की शिकायत पर उरल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 142 के तहत, मामला दर्ज किया. जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक अरूण मुंडे ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. मामले में सरकारी अभियोक्ता आशीष पुंडकर ने अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की.





